The new notification, issued on Wednesday, will not apply to subscribers who have joined or joined the scheme before October 1, 2022.
However, the tax will be levied from income above the basic exemption limit of Rs 2.5 lakh if annual income exceeds Rs 5 lakh. There is a huge segment of PMJDY account holders (about 160 million with balances above Rs 1,000 in their account) that would be tapped to grow the APY segment. APY, launched on June 1, 2015, provides old-age income security in the form of a minimum assured pension (ranging from Rs 1,000-Rs 5,000/month), in proportion to individual contributions.
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियमों में बदलाव किया गया है। टैक्सपेयर्स (taxpayers) अब ...
अटल पेंशन योजना सरकार की गारंटी वाली पेंशन योजना है, जिसे पीएफआरडीए मैनेज करता है. अभी तक ...
अगर आप नया ऑर्डर प्रभावी होने से पहले अटल पेंशन योजना का खाता खुलवा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस स्कीम का लाभ मिलते रहेगा. मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह इनकम टैक्स भरता हो या नहीं. इस कारण जो लोग अभी तक अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं या अगले महीने के अंत तक यानी 30 सितंबर 2022 तक इस स्कीम में खाता खुलवा लेते हैं, तो नया ऑर्डर लागू होने का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा. नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति 01 अक्टूबर को या इसके बाद अटल पेंशन योजना का लाभ उठाता है, और बाद में ये पता चलता है कि वह अप्लिकेशन लगाने की तारीख पर या उससे पहले कभी भी इनकम टैक्सपेयर की कैटेगरी में रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका अटल पेंशन योजना का खाता बंद हो जाएगा. ऐसे व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना का खाता बंद होने की तारीख तक जमा हुए पेंशन के पैसे तत्काल दे दिए जाएंगे. इसके बाद उनका अटल पेंशन योजना अकाउंट बंद हो जाएगा. वित्त मंत्रालय के 10 अगस्त के ताजा गैजेट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) में कहा गया है, 'कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स भरता है या पहले कभी भर चुका है, वह 01 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता है.' मंत्रालय ने इसके साथ ही नोटिफिकेशन में ये भी साफ किया है कि किन लोगों को इनकम टैक्सपेयर (Income Taxpayer) माना जाएगा. मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act 1961) के तहत इनकम टैक्स की देनदारी बनती है, उसे इनकम टैक्सपेयर माना जाएगा.
Atal Pension Yojana Latest News: वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में निवेश के नियमों में बदलाव को ...
Effective in prospective manner from 1st Oct. Income-tax payer enrolled before 1st Oct to continue in the scheme.— DFS (@DFS_India) August 11, 2022 इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलता है. आपके निवेश पर आपको मिलने वाला पेंशन निर्भर करता है. अटल पेंशन योजना में हर महीने आपको कम से कम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है. वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में निवेश के नियमों में बदलाव को लेकर गजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशयल सर्विसेज द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है या इनकम टैक्स का भुगतान करता है, वो अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है. नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद अटल पेंशन योजना सब्सक्राइब करता है और ये पाया गया कि वो व्यक्ति आवेदन वाले दिन या उसके पहले इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है तो उसके पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और जो भी पेंशन वेल्थ उस व्यक्ति ने निवेश से इकठ्ठा किया है उसे वापस लौटा दिया जाएगा. अटल पेंशन योजना (APY) वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी. यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. केंद्र की मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना को असंगठित क्षेत्र में काम करने वालो को ध्यान में रखकर योजना की शुरुआत की थी. बाद में इस योजना में 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता था. लेकिन सरकार ने एक अक्टूबर 2022 से योजना में संशोधन कर दिया है. 31 मार्च 2022 तक इस योजना के सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 4.01 करोड़ हो गई थी. 2018-19 में इस योजना से 70 लाख सब्सक्राइबर्स जुड़े थे. इसके बाद 2020-21 में योजना से 79 लाख लोग जुड़े. अब 2021-22 में योजना से जुड़ने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया. पेंशन फंड नियामक (PFRDA) के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स (Subscribers) हैं. Atal Pension Yojana: अगर आप मोदी सरकार की पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के साथ जुड़ना चाहते हैं लेकिन इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइब करने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. एक अक्टूबर, 2022 के बाद से जो लोग भी इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं जो अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर पायेंगे.
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 1 अक्टूबर 2022 से सभी आयकरदाता अटल पेंशन योजना के लिए योग्य नहीं ...
Atal Pension Yojana : सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने ...
NEW DELHI : Income tax payers will not be eligible for the Atal Pension Yojana (APY), a universal social security scheme, from 1 October, according to an ...
The minimum pension would be guaranteed by the government. Subscribers would receive guaranteed minimum monthly pension at the age of 60. Subscribers would receive guaranteed minimum monthly pension at the age of 60
A notification by the Ministry of Finance further said that those who are already a part of the APY scheme, will cease to be so from October 1 but they will ...
- Even during these difficult times arising out of Covid-19, we continue to remain committed to keeping you informed and updated with credible news, authoritative views and incisive commentary on topical issues of relevance. Also, it is administered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) in India. As of June 4, National Pension Scheme (NPS) and APY have over 53 million subscribers, combined. However, they will receive the money accumulated in their respective accounts. National Pension Scheme Atal Pension Yojana
Income tax Payers Barred from Enrolling in Atal Pension Yojana from October 1: मोदी सरकार की पॉपुलर स्कीम अटल पेंशन योजना ...
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, “1 अक्टूबर 2022 से कोई भी ऐसा नागरिक जो आयकर दाता है या पहले रहा है, अटल पेंशन योजना (APY) में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होगा.” बुधवार को जारी मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन के दायरे में वे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले APY में सब्सक्राइब करते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि आयकर भरने वालों को अगर इस योजना का लाभ लेना है, तो फिलहाल उनके पास 1 अक्टूबर 2022 तक इससे जुड़ने का मौका उपलब्ध है. देश में इनकम टैक्स से जुड़े कानून के मुताबिक जिन लोगों की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें आयकर नहीं देना पड़ता है. सरकारी नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि अगर 1 अक्टूबर 2022 या उसके बाद APY से जुड़ने वाले किसी सब्सक्राइबर के बारे में बाद में पता चला कि वो योजना के लिए आवेदन करते समय या उसके पहले आयकर दाता रहा है, तो उसका APY एकाउंट बंद कर दिया जाएगा. ऐसे सब्सक्राइबर्स को खाता बंद होने के समय तक पेंशन फंड में जमा रकम का भुगतान कर दिया जाएगा. APY Rule Change : Income Tax Payers Barred from Enrolling in Atal Pension Yojana from October 1, 2022: मोदी सरकार की पॉपुलर स्कीम अटल पेंशन योजना (APY) में एक बड़ा बदलाव हुआ है. सरकार ने फैसला किया है कि 1 अक्टूबर से वो लोग इस योजना से नहीं जुड़ पाएंगे, जो इनकम टैक्स यानी आयकर चुकाते हैं. यह जानकारी सरकार की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में दी गई है.
The government introduced APY on June 1, 2015, to provide social security to workers mainly in the unorganised sector..Atal Pension. Income Tax.
The government had co-contributed 50 per cent of the total contribution or Rs 1,000 per annum, whichever is lower, to each eligible subscriber, who joined the scheme during the period from June 2015 to March 2016. The government introduced APY on June 1, 2015, to provide social security to workers mainly in the unorganised sector. New Delhi: Income tax payers will not be allowed to enrol in the government's social security scheme Atal Pension Yojana (APY) from October 1, according to a notification.
The government introduced APY on June 1, 2015, to provide social security to workers mainly in the unorganised sector.
The government had co-contributed 50% of the total contribution or ₹1,000 per annum, whichever is lower, to each eligible subscriber, who joined the scheme during the period from June 2015 to March 2016. Subscribers of the scheme get a minimum guaranteed pension of ₹1,000 to ₹5,000 per month after attaining 60 years of age depending on their contributions. Income tax payers will not be allowed to enrol in the government's social security scheme Atal Pension Yojana (APY) from October 1, according to a notification.
According to the gazette notification issued by the Ministry of Finance on August 10, any citizen who is or has been an income tax payer according to the ...
Third, in the event of death of both the subscriber and the spouse, entire pension corpus is paid to the nominee. Therefore, minimum period of contribution by the subscriber under APY would be 20 years or more. - First, it provides a minimum guaranteed pension ranging from Rs 1000 to Rs 5000 on attaining 60 years of age. There is a 50-day window for interested subscribers to join APY, because the new notification will not be applicable before October 1, 2022. The new order issued by Finance Ministry will come into effect from October 1, 2022. - According to the gazette notification issued by the Ministry of Finance on August 10, any citizen who is or has been an income tax payer according to the Income Tax Act will not be eligible to join the Atal Pension Yojana from October 1, 2022.
Income Tax payers cannot join in Atal Pension Yojana scheme with Central Governments new rule | అటల్ పెన్షన్ యోజన స్కీమ్లో ...
ఎవరైనా అక్టోబర్ 1న లేదా ఆ తర్వాత ఈ స్కీమ్లో చేరితే, వారు ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారుగా గుర్తిస్తే వారి అకౌంట్ ఆటోమెటిక్గా క్లోజ్ అవుతుంది. చెల్లించిన డబ్బులు రీఫండ్ వస్తాయి. ఇక ఇప్పటికే ఈ స్కీమ్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఉన్నట్టైతే వారి అటల్ పెన్షన్ యోజన అకౌంట్ కూడా క్లోజ్ అవుతుంది. జమ చేసిన మొత్తం సబ్స్క్రైబర్కు తిరిగి వస్తాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిత్యం ఈ పథకాన్ని సమీక్షిస్తూ ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారుల్ని అటల్ పెన్షన్ యోజన నుంచి తొలగించనుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పాపులర్ పెన్షన్ పథకాల్లో అటల్ పెన్షన్ యోజన (Atal Pension Yojana) కూడా ఒకటి. అసంఘటిత రంగంలోనివారికి పెన్షన్ ప్రయోజనాలు అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన స్కీమ్ ఇది. ఈ పెన్షన్ స్కీమ్లో (Pension Scheme) కీలక మార్పు చేసింది కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ. పన్ను చెల్లింపుదారులు అటల్ పెన్షన్ యోజన స్కీమ్లో చేరడానికి అర్హులు కాదని ప్రకటించింది. ఈ కొత్త రూల్ 2022 అక్టోబర్ 1 నుంచి అమలులోకి రానుంది. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఎవరైనా ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారుగా ఉంటే 2022 అక్టోబర్ 1 నుంచి అటల్ పెన్షన్ యోజన పథకంలో చేరలేరు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినదాని ప్రకారం అటల్ పెన్షన్ యోజన రూల్స్ చూస్తే 18 నుంచి 40 ఏళ్లు ఉన్నవారు ఈ స్కీమ్లో చేరొచ్చు. వారికి ఏదైనా బ్యాంకు లేదా పోస్ట్ ఆఫీసులో సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉండాలి. కొత్త రూల్ ప్రకారం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్పేయర్స్ ఈ స్కీమ్లో చేరలేరు. అటల్ పెన్షన్ యోజన పథకం 2015 మే 9న ప్రారంభమైంది. పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) ఈ పథకాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, పోస్ట్ ఆఫీసుల్లో అటల్ పెన్షన్ యోజన స్కీమ్లో చేరొచ్చు. 2022 మార్చి నాటికి ఈ స్కీమ్లో చేరినవారి సంఖ్య 4.01 కోట్లు దాటింది. ఈ స్కీమ్ లబ్ధిదారులకు 60 ఏళ్ల వయస్సు నుంచి రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు పెన్షన్ లభిస్తుంది. జమచేసే మొత్తాన్ని బట్టి పెన్షన్ ఆధారపడి ఉంటుంది. లబ్ధిదారుల వయస్సును బట్టి రూ.42 నుంచి రూ.1,454 మధ్య జమ చేయాలి. ఈ పథకంలో చేరిన వ్యక్తి పెన్షన్ తీసుకుంటున్న సమయంలో మరణిస్తే వారి జీవిత భాగస్వామికి పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఇద్దరూ మరణిస్తే పెన్షన్ జమ చేసిన మొత్తాన్ని నామినీకి ఇస్తారు.
The Central government has brought a few changes to the Atal Pension Yojana, which was started with the aim of providing pension facilities to those working ...
According to the current Atal Pension Yojana rules, any Indian citizen aged between 18-40 and having a savings account with any bank or post office can apply for the scheme. According to the gazette notification issued by the Ministry of Finance on August 10, any citizen who is or has been an income tax payer according to the Income Tax Act will not be eligible to join the Atal Pension Yojana from October 1, 2022. The new order issued by Finance Ministry will come into effect from October 1, 2022.
Atal Pension Yojana Update: आयकरदाता एक अक्टूबर से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना एपीवाई में ...
अधिसूचना के मुताबिक, यदि कोई अंशधारक, जो एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है, और बाद में पाया जाता है कि वह आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता रहा है, तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अबतक की संचित पेंशन राशि उसे दे दी जाएगी. वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘एक अक्टूबर, 2022 से आयकरदाता एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे. आबादी के वंचित तबके तक पेंशन का लाभ बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए एपीवाई में संशोधन किया गया है.'' विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है. आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, ‘‘एक अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है, वह एपीवाई में शामिल होने के योग्य नहीं होगा.'' मंत्रालय ने एपीवाई पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया है. बुधवार को जारी नयी अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो एक अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं.
An amendment has been made under the Atal Pension Yojana scheme which was originally notified on October 16, 2015. "Provided that from 1st October 2022, ...
The government had co-contributed 50 per cent of the total contribution or Rs 1,000 per annum, whichever is lower, to each eligible subscriber, who joined the scheme during the period from June 2015 to March 2016. The government introduced APY on June 1, 2015, to provide social security to workers mainly in the unorganised sector. It was also subject to the condition that the subscriber was not a beneficiary of any social security scheme and also not an income tax payer.
Pension Scheme: टैक्सपेयर्स के लिए अटल पेंशन योजना बंद! पर NPS में निवेश पर मिल सकता है 1.50 लाख ...
एनपीएस में हर महीने 10 हजार रुपये की सेविंग करके 1.50 लाख रुपये तक की हर महीने पेंशन का लाभ मिल सकता है. मान लिजिए 26 साल की आयु में आपने 10 हजार रुपये वाला एनपीएस लिया और हर महीने उसमें 10 हजार डाले. इसमें इक्विटी ऑप्शन में कम से कम 40 फीसदी एन्युटी का ऑप्शन लें.अगले 36 सालों में आप इसमें 40 लाख 80 हजार रुपये डालेंगे. इस पर जब 12 फीसदी की रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो मैच्योरिटी अमाउंट 5.69 करोड़ रुपये होगा. इसमें 40 फीसदी एन्युटी में 2.28 करोड़ रुपये डालने होंगे. जिसपर 7 फीसदी के दर से आपको हर महीनो 1.50 लाख रुपये का पेंशन मिल सकता है. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS): केंद्र सरकार (Central Government) की ऐसी ही एक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)स्कीम जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट (Retirement) के समय अच्छे कोष (Corpus) का इंतजाम कर देती है. NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System)में आप समय से निवेश करते हैं तो 60 वर्ष की उम्र के बाद डेढ़ लाख रुपये तक की पेंशन का फायदा मिल सकता है. ऑनलाइन एनपीएस की सर्विस अभी 22 बैंक दे रहे हैं और इनसे जुड़ी जानकारी NSDL की वेबसाइट पर मिल जाएगी तो आप पहले वहां जाकर सारी जरूरी बातें समझ सकते हैं. ई-एनपीएस खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS पर क्लिक करें और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर भरें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP से वैरिफाई होगा और यहां पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी होगी. इसके आगे नॉमिनी का नाम भरें. जिस अकाउंट का डिटेल दिया है उस अकाउंट का कैंसिल चेक देना होगा. इसके बाद कैंसिल चेक के साथ अपनी फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करें. अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एनपीएस में भरें जो इक्विटी, G-sec या कॉर्पोरेट बॉन्ड में से एक होगा. पेमेंट करने के बाद परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा जिसके बाद पेमेंट की रसीद ऑनलाइन आ जाएगी. नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश के तीन ऑप्शन होते हैं- इक्विटी यानी शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड में से आप अपना मोड चुन सकते हैं. इक्विटी मोड में पैसा लगाने वालों को 12 फीसदी तक का रिटर्न मिला है. आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां चाहें वहां एनपीएस खाता खोल सकते हैं. इसके लिए आपको 1000 रुपये की न्यूनतम राशि को एनपीएस में जमा करना होगा और कम से कम 1000 रुपये इस स्कीम में जमा करने ही होंगे. Atal Pension Yojana: मोदी सरकार ने इनकम टैक्स देने वालों के लिए एक अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के दरवाजे बंद कर दिए हैं. वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइब करने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. एक अक्टूबर, 2022 के बाद से जो लोग भी इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं जो अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर पायेंगे. ऐसे में सवाल उठता हैं जो व्यक्ति इनकम टैक्स देते हैं और किसी पेंशन योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके सामने क्या विकल्प है?
Atal Pension Yojana New Rule: अटल पेंशन योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. वित्त मंत्रालय की ओर ...
अटल पेंशन योजना (APY) पेंशन योजना पेंशन नियामक PFRDA द्वारा संचालित है। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। हालांकि, उस समय यह योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक को इसमें निवेश करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन, अब सरकार ने योजना में यह नया बदलाव किया है। अटल पेंशन योजना पर पेंशन से संबंधित सभी लाभों के लिए भारत सरकार की गारंटी उपलब्ध है. इसमें बैंक खाताधारक या डाकघर के खाताधारक निवेश कर सकते हैं. योजना में जमाकर्ताओं को 60 साल बाद पेंशन मिलने लगती है. 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर दाता है या रहा है वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के योग्य नहीं होगा. नए प्रावधान के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 1 अक्टूबर को या उसके बाद योजना में शामिल हुआ है और नए नियम के लागू होने की तारीख को या उससे पहले आयकर दाता पाया जाता है तो उसका खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा और उस समय तक जमा की गई पेंशन राशि वापस कर दी जाएगी. सरकार समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करेगी.
APY is a guaranteed pension scheme for Indians that focuses primarily on those working in the unorganised sector.
Malhotra said that there is no plan to change the eligibility rules for the PMJJB, PMSBY as of now. There is no subvention or contribution from the government and it is basically the subscriber who pays the premium. Malhotra said that it is quite possible that one year people are paying tax and the other they are not. We don't know what happens going forward, so that is why it was thought that when we went for extension of the scheme, at that time this issue was discussed and it was decided that we should discontinue the scheme for income tax payers," Malhotra added. he/she is eligible for APY. Initially, the enrollment will be on self-certification basis," Malhotra said. The government is guaranteeing the pension irrespective of fund performance.
APY scheme is basically meant for an unorganised employee who belongs to a low income group.
The same pension would be paid to the spouse of the subscriber after the demise of subscriber and on demise of both the subscriber and spouse, the pension wealth as accumulated till age 60 of the subscriber would be returned back to the nominee. APY scheme basically aims to provide social security to the people working in an unorganised sector as people working in such sectors mainly belong to a low income group. Eligibility rules for opening an Atal Pension Yojana (APY) account opening is going to change from 1st October 2022.
The government introduced Atal Pension Yojana on June 1, 2015, to provide social security to workers mainly in the unorganised sector.
The government had co-contributed 50 per cent of the total contribution or ₹1,000 per annum, whichever is lower, to each eligible subscriber, who joined the scheme during the period from June 2015 to March 2016. Subscribers of the scheme get a minimum guaranteed pension of ₹1,000 to ₹5,000 per month after attaining 60 years of age depending on their contributions. It was also subject to the condition that the subscriber was not a beneficiary of any social security scheme and also not an income tax payer. In case a subscriber, who joined on or after October 1, 2022, is subsequently found to have been an income tax payer on or before the date of application, the APY account shall be closed and the accumulated pension wealth till date would be given to the subscriber, the notification said. "Effective in prospective manner from 1st Oct. Income tax payer enrolled before 1st Oct to continue in the scheme," the Department of Financial Services said in a tweet. "From 01.10.2022 income tax payers shall not be eligible to join APY. Amendment in APY for better targeting of pension benefits to underserved section of population.